पौड़ी। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार की एडीजे कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
गौरतलब है कि 18 सितंबर 2022 को वनंत्रा रिजॉर्ट में कार्यरत रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। घटना के एक सप्ताह बाद, 24 सितंबर को, नहर से उसका शव बरामद हुआ था। इस जघन्य हत्याकांड ने प्रदेश भर में आक्रोश की लहर पैदा कर दी थी। उत्तराखंड में हत्याकांड के खिलाफ जगह-जगह महीनों धरना-प्रदर्शन हुए तो देश-दुनिया में भी इस कांड की चर्चा होने लगी थी।
इस हत्याकांड में वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को मुख्य आरोपी बनाया गया था। आज शुक्रवार को अदालत में तीनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा का फैसला सनाया।